Delhi News

Flight Travel Rules: हवाई यात्रा में भूलकर भी न करें ये हरकतें, नहीं तो जुर्माना के साथ थाने मे पड़ेंगे डंडे

नई दिल्ली :- ट्रेन या फ्लाइट में सफर करते समय हमें हमेशा कुछ नियमों का ध्यान रखना होता है. अगर हम Flight में सफर करते समय नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारे ऊपर जुर्माना लग सकता है और हमें जेल भी जाना पड़ सकता है. पिछले दिनों हवाई जहाज में सफर करते दौरान यात्रियों ने कुछ ऐसी हरकत की है जिससे देश को शर्मसार होना पड़ा. एयर होस्टेस के साथ बदतमीजी, महिलाओं के साथ छेड़छाड़, अश्लील हरकतें आदि घटनाएं देखने को मिली है. मामला सामने आने के बाद एक्शन भी लिया गया है.

Join WhatsApp Group Join Now
Join Telegram Group Join Now

ट्रेन में ना करें ऐसा काम नहीं तो हो सकती है जेल

हर रोज लाखों लोग Flight से एक जगह से दूसरी जगह आते जाते हैं. वहीं बहुत से लोग हैं जो विदेशी यात्रा भी करते हैं, लेकिन हमेशा फ्लाइट के सफर करते समय हमें कुछ नियमों का ध्यान रखना चाहिए. बहुत कम लोग हैं जिनको फ्लाइट के नियमों के बारे में पता है. देश के कुछ लोग ऐसे हैं जो Flight में सफर करते दौरान गंदी हरकतें करते हैं ऐसी हरकत करने वाले लोगों को यह सब करना भारी पड़ सकता है.

यात्रियों के लिए बनाए गए हैं कुछ नियम

डायरेक्टर जनरल ऑफ़ सिविल एविएशन सिविल एविएशन को Regulate करता है और विमान हादसों और अन्य घटनाओं की जांच भी इसी संगठन द्वारा की जाती है. एयरपोर्ट, हेलीपोर्ट, हवाई उड़ानों के लिए मंजूरी देना व्यवस्थाओं का निरीक्षण करना यह सब इसी संगठन का काम होता है. केवल इतना ही नहीं यह संगठन Flight यात्रियों पर कार्रवाई भी कर सकती हैं.

छेड़छाड़ करना या फिर गाली देना होगा एक बड़ा अपराध

इंडियन एयरक्राफ्ट रूल्स 1937 के तहत डीजीसीए को यह अधिकार दिया गया है. एक्ट की धारा 22, 23 29 के तहत Flight में हुड़दंग मचाना, शराब पीना, गाली देना एक बहुत बड़ा अपराध है. जो भी यात्री ऐसा करता है उसे सफर करने से रोका जा सकता है. धारा 23 के तहत शराब या ड्रग के नशे में प्लेन या किसी की सुरक्षा को खतरे में डालना भी एक बहुत बड़ा Crime है. Civil Aviation Ministry ने भी यात्रियों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है इस गाइडलाइन के अनुसार अन्य यात्रियों, क्रू मेंबर्स, एयर होस्टेस के साथ दूर्व्यवहार करने पर पैसेंजर को No फ्लाई लिस्ट में डाला जाएगा, यानी वह शख्स एयरलाइन से कभी Travel नहीं कर सकेगा.

यात्री का सफर करना होगा बैन

दूर्व्यवहार करने की भी तीन Category बनाई गई हैं, जैसे गलत इशारे करना, गलियां निकलना, शराब पीना. जो यात्री ऐसा करता है उन पर 6 महीने का प्रतिबंध लगाया जाता है. गलत तरीके से छूने, धक्का देने या लात मारने पर 6 महीने का बैन लगता है. Flight को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचने पर किसी को धमकाने या मारपीट करने पर कम से कम 2 साल का बैन लगाया जा सकता है.

Riya Gupta

मेरा नाम वंदना गुप्ता है. मैं दिल्ली महरौली की रहने वाली हूँ. मैं खबरी राजा में बतौर कंटेंट राइटर जुडी हूँ. मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म किया हुआ है. मैंने दो साल News18 हरियाणा पर बतौर कंटेंट राइटर काम किया हुआ है. मुझे न्यूज़ लिखना बहुत पसंद है. मैं हर न्यूज़ को आप तक पूरी मेहनत करके पहुँचती हूँ.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button