Government Scheme: पांच लाख से कम आय वाली महिलाओ को सौगात, इस योजना के तहत मिलेंगे तीन लाख रूपए
कैथल :- हरियाणा सरकार ने महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक Scheme की पहल की है. इस योजना का नाम मातृशक्ति उद्यमिता योजना (Matrishakti Entrepreneurship Scheme) है. इस Scheme का लाभ उठाकर महिलाएं ₹300000 तक का Loan लेकर कोई भी कारोबार शुरू कर सकती हैं. ऋण के लिए आवेदन के समय महिला उद्यमी की आयु 18 वर्ष से लेकर 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए. जो भी महिला आवेदक करना चाहती है वह लिए गए Loan के लिए डिफाल्टर नहीं होना चाहिए.
महिलाओं के लिए शुरू की नई Scheme
इस योजना के तहत जिला कैथल के लिए मार्च 2024 तक 80 Case का Target रखा गया है. इस योजना का लाभ केवल वही महिला उठा सकती है जिसकी पारिवारिक सालाना इनकम ₹5,00,000 से कम है और वह महिला हरियाणा के स्थाई निवासी होनी चाहिए.
₹300000 तक का ले सकते हैं लोन
डीसी जगदीश शर्मा ने कहा है कि जो भी महिला इस योजना का लाभ उठाना चाहती है उसकी कम से कम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु 60 वर्ष होनी चाहिए. योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर 3 वर्षों तक 7% Interest अनुदान राशि हरियाणा सरकार द्वारा महिला विकास निगम के माध्यम से दी जाएगी. हरियाणा महिला विकास निगम योजना के तहत डेयरिंग, उद्योग विभाग की सूची में शामिल नकारात्मक गतिविधियों तथा केवीआइबी को छोड़कर अन्य सभी गतिविधियां शामिल हैं.
कोई भी कार्य कर सकते हैं शुरू
इस योजना के तहत जो भी महिला Loan लेती है वह कोई भी कार्य शुरू कर सकती है. इन गतिविधियों में यातायात वाहन के तहत ऑटो रिक्शा, छोटा सामान ढोने के वाहन, थ्री व्हीलर, ई रिक्शा, टैक्सी, सामाजिक व व्यक्तिगत सेवा गतिविधियों के तहत सैलून, ब्यूटी पार्लर, टेलरिंग, ब्यूटीक, फोटोस्टेट की दुकान, पापड़ बनाना, अचार बनाना, हलवाई की दुकान, फूड स्टॉल, आइसक्रीम बनाने की यूनिट, बिस्कुट बनाना, हैंडलूम, बैग बनाना, टिफिन सर्विस, मिट्टी के बर्तन इत्यादि काम Start कर सकती है.
किन-किन दस्तावेजों की पड़ेगी जरूरत
जो भी महिला इस योजना के लिए आवेदन करना चाहती है उनको इन जरूरी दस्तावेजों को जमा करवाना होगा. आइए जानते हैं कौन कौन से Document की पड़ेगी जरूरत.
- राशन कार्ड/ परिवार पहचान पत्र
- आधार कार्ड
- दो पासपोर्ट आकार की फोटो
- रिहायशी प्रमाण पत्र
- प्रोजेक्ट रिपोर्ट
- ट्रेनिंग सर्टिफिकेट /अनुभव प्रमाण पत्र